नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रय (वर्तन निदेशालED) की ओर से दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 जुलाई तय की है। इसी दिन यह तय किया जाएगा कि अदालत ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी या नहीं।
ईडी ने यह शिकायत धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज की है। एजेंसी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने यंग इंडियन लिमिटेड के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों का अवैध रूप से अधिग्रहण किया। यह मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि यंग इंडियन के जरिये कांग्रेस नेताओं ने 90 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों पर गलत तरीके से कब्जा किया।
अब अदालत यह तय करेगी कि क्या प्रवर्तन निदेशालय की इस शिकायत के आधार पर औपचारिक रूप से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है या नहीं।